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Wednesday, 15 March 2023

नौकरी बदलते ही मर्ज करा लें PF अकाउंट, वरना होगी परेशानी, ये रहा प्रोसेस

अगर पिछली कंपनी का पीएफ अमाउंट आपके खाते में नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए PF अकाउंट मर्ज कराना होगा. इस काम को आप आसानी से ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं. हा...
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग अपने करियर ग्रोथ के लिए नौकरी बदलते रहते हैं. पिछले कुछ साल में इसमें तेजी भी दर्ज की गई है. अगर आप नौकरी बदल चुके हैं या फिर बदलने वाले हैं, तो नई कंपनी में ज्वॉइनिंग में ज्वॉइनिंग के समय आपके पुराने UAN नंबर से ही नया पीएफ अकाउंट ओपन (PF Account) हो जाता है. लेकिन नए पीएफ अकाउंट में पुरानी कंपनियों में जॉब के दौरान जमा हुआ फंड नहीं जुड़ पाता है. इसलिए पीएफ अकाउंट होल्डर को EPFO की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट को मर्ज (EPF Account Merge) करना होता है.  

ऑनलाइन करा सकते हैं मर्ज 

EPF अकाउंट के मर्ज होने के बाद टोटल राशि आपके एक ही अकाउंट में नजर आएगी. आप आसानी से ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट  को मर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपके EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको सर्विसेज पर जाना होगा. फिर  One Employee One EPF Account पर क्लिक करें. 
इसके बाद EPF अकाउंट मर्ज करने के लिए फॉर्म खुलेगा. यहां आपको ईपीएफ अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा. फिर UAN और करेंट मेंबर आईडी डालें. पूरी डिटेल्स भरने के बाद Authentication करने के लिए OTP जेनरेट होगा. OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा. जैसे ही आप OTP नंबर डालेंगे. आपके पुराने पीएफ अकाउंट दिखने लगेंगे. 

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